
बलियाः जनपद बलिया के भीमपुरा थाना के पाक्सो एक्ट के करीब छ साल पुराने मामले में दोषी पाए जाने पर आरोपी को बलिया न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। भीमपुरा थाना पुलिलस के प्रभावी पैरवी पर आरोपी मो. तैयब उर्फ टेनी ग्राम भीमपुरा नं. वन निवासी को न्यायालय ने आजीवन कारावास के साथ 20 हजार रुपया का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर एक साल के अतिरिक्त कारावास की भी सजा सुनाई गई है।

भीमपुरा थाना पुलिस के प्रभावी पैरवी पर मिली सजा
भीमपुरा पुलिस की तत्परता से मुकदमा संख्या 88/2016 के मामले में मानिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक, संयुक्त निदेशक अभियोजन व पैरोकारों का प्रभावी पैरवी का असर देखने को मिला और करीब छ साल पुराने मामले में आरोपी को कारावास और अर्थदंड की सजा हो गई। न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) के अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं. 8 द्वारा यह सजा सुनाई गई। दोषी पर अन्य मुकदमों में अन्य सजाएं भी सुनाई गई जो साथ साथ चलेगी।



