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आरोपियों को थानेदार साहब ने दी राहत तो जहां के थे इंचार्ज, उसी थाने में दर्ज हो गया मुकदमा

वर्तमान भीमपुरा थानाध्यक्ष पर सहतवार थाने में दर्ज हुई एफआईआर

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आरोपियों को थानेदार साहब ने दी राहत तो जहां के थे इंचार्ज, उसी थाने में दर्ज हो गया मुकदमा
वर्तमान भीमपुरा थानाध्यक्ष पर सहतवार थाने में दर्ज हुई एफआईआर
हत्याकांड में आरोपी को राहत देने का लगा आरोप
बलियाः कानून को अपने हिसाब से चलाने वाले थानेदार साहब के चेहरे पर अब हवाईयां उड़ने लगी है। जिस थाने में इंचार्ज थे थानेदार साहब, अब उसी थाने में उनके खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामला बलिया जनपद के भीमपुरा थाना के वर्तमान थानाध्यक्ष मनोज सिंह का है। पहले भी वे अपने दबंगई को लेकर विवादों में रह चुके है। भीमपुरा से पहले वे सहतवार थाना के इंचार्ज थे। जिनके खिलाफ सहतवार थाना क्षेत्र में हुए गोलीकांड में आरोपियों को मुकदमे में राहत देने का आरोप लगा है। जिसके आधार पर सहतवार थाना क्षेत्र के बिनहा गांव निवासी अनीश मिश्र के मामले में बलिया न्यायालय ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया और अब न्यायालय के निर्देश पर सहतवार थाना में तत्कालीन थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जिसकी जानकारी मिलते ही भीमपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस प्रशासन के बीच हड़कंप मच गया। सहतवार निवासी अनीश मिश्र ने अपने भाई की मार्च 2023 में फायरिंग कर हुई जानलेवा हमले के मामले में सहतवार थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह पर आरोपी को मुकदमे में राहत देने का आरोप लगाया था। अधिवक्ता रतन कुमार मिश्र ने बताया कि पीड़ित ने गोलीकांड में बकायदा शपथ पत्र भी दिया था लेकिन तत्कालीन थानाध्यक्ष ने उसे न्यायालय में प्रस्तुत ही नहीं किया। जिससे दो आरोपियों को पुलिस ने राहत दे दिया। जिसके कारण पीड़ित ने न्यायालय से गोलीकांड में थानाध्यक्ष के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 409 एवं 384 के तहत कार्रवाई की मांग की लेकिन पुलिस ने मामले में लंबे समय बाद हल्की धारा में भादसं की धारा 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

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