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ग्राम पंचायत सचिव को न्यायालय से मिली राहत, निरस्त हुआ रिमांड, काम पर लौटे सचिव

सीयर ब्लाक अंतर्गत एक गांव की प्रधान ने लगाया है छेड़खानी और मारपीट का आरोप

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ग्राम पंचायत सचिव को न्यायालय से मिली राहत, निरस्त हुआ रिमांड, काम पर लौटे सचिव
सीयर ब्लाक अंतर्गत एक गांव की प्रधान ने लगाया है छेड़खानी और मारपीट का आरोप
बलियाः जनपद बलिया के सीयर ब्लॉक क्षेत्र के एक प्रधान संग छेड़खानी मामले में उभांव थाना पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपी ग्राम पंचायत सचिव संजय कुमार को बलिया न्यायालय से बड़ी राहत मिल गई। न्यायालय ने ग्राम पंचायत सचिव के खिलाफ रिमांड को निरस्त कर दिया। जिसके बाद बुधवार को सचिव काम पर लौट आए। आरोपी ग्रामपंचायत सचिव के अधिवक्ता दुर्गेश चंद्र पांडेय ने बताया की अपराध संख्या 315/23 के मामले में अभियुक्त सचिव संजय कुमार को उभांव थाना पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 452, 323, 504 और 354 ख के तहत गिरफ्तार किया था और रिमांड के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया था। लेकिन पुलिस द्वारा रिमांड पर बहस के दौरान पाया गया कि उच्च न्यायालय के निर्देश का पालन नहीं किया गया है। जिसके कारण गिरफ्तारी गलत है। समस्त पत्रावली के प्रपत्र को देखने के बाद मुख्य दंडाधिकारी सुश्री शांभवी यादव ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश अनुपालन को देखते हुए और दोनों अधिवक्ता के बहस की सुनवाई के बाद कहा कि रिमांड प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। जिसके कारण रिमांड को न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया। आपको बता दें कि आरोपी ग्राम पंचायत सचिव संजय कुमार को उभांव थाना पुलिस ने एनबीडब्ल्यू का हवाला देकर सोमवार को सीयर ब्लॉक परिसर के पास से गिरफ्तार किया था। जनवरी 2023 में एक गांव की प्रधान ने सचिव पर घर में जबरन घुसकर छेड़खानी करने और विरोध करने पर मारपीट का आरोप लगाया था। मामले में न्यायालय के निर्देश पर 156/3 के तहत नामजद मुकदमा दर्ज है। जिसके खिलाफ आरोपी ने उच्च न्यायालय में राहत के लिए अपील किया था।

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