
बलियाः जनपद बलिया के उभांव थाना पुलिस ने ककरासो गांव निवासी पति द्वारा दहेज के लिए गर्भवती पत्नी को घर से निकालने के मामले में छ लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने उक्त कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर किया है। मामला करीब साढ़े चार वर्ष पुराना बताया जा रहा है। पीड़िता के तहरीर पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट समेत अनेक आपराधिक धाराओं में आरोपी पति मनीष कुमार, सास, ससुर, ननद और देवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दिया।
आठ माह में ही ससुरालवालों ने दहेज के घर से कर दिया बाहर
पीड़िता के अनुसार उसका पति दहेज के लिए पहले भी एक शादीकर पत्नी को छोड़ चुका है और छेड़खानी के मामले में जेल भी जा चुका है। जिसकी जानकारी उसे शादी के बाद हुई। उसे भी पति ने दहेज में एक लाख नगद, बाइक और सोने की चेन के लिए गर्भावस्था में मारपीटकर घर से बाहर कर दिया। पीड़िता के अनुसार 16 फरवरी 2017 को उसकी शादी हुई और महज आठ माह ही वह ससुराल रह सकी। 20 अक्टूबर 2017 को ससुरालवालों ने उसे गर्भवस्था में घर से मारपीट कर भगा दिया। पिता के देखरख में उसका इलाज हुआ और आज उसकी चार साल की एक पुत्री है। मामले में न्याय के लिए वह चार साल तक उभांव थाना पुलिस का चक्कर लगाती रही किंतु किसी ने नहीं सुना। जिसके कारण उसने न्यायालय का शरण लिया।



