एरियर-वेतन दिलाने के लिए अधिवक्ता पर लगा 27 लाख वसूलने का आरोप
उभांव थाना में नामजद मुकदमा दर्ज

बलियाः बेसिक शिक्षा विभाग में जुगाड़ का झांसा देकर एक अधिवक्ता ने बेरोजगारों को एरियर और वेतन दिलाने के नाम पर 27 लाख रुपया वसूल लिए। करीब चार साल से लेनदेन को लेकर चल रहे विवाद में उक्त आरोप को लेकर उभांव थाना पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि आरोपी अधिवक्ता ने लेनदेन के आरोप को गलत और फर्जी बताया है।
राजीव जायसवाल के लिखित तहरीर पर दर्ज हुआ मुकदमा
बेल्थरारोड नगर के वार्ड नं. 3 निवासी राजीव कुमार जायसवाल के लिखित तहरीर पर पुलिस ने भादवि की धारा 406 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दिया।
विद्या मंदिर जू. हा. स्कूल का है मामला
पीड़ित राजीव जायसवाल ने आरोप लगाया है कि वह बेल्थरारोड बस स्टेशन के समीप विद्या मंदिर जूनियर हाईस्कूल में प्राथमिक शिक्षक पद पर कार्यरत है। उक्त स्कूल एडेड है। स्कूल के बकाया एरियर भुगतान एवं वेतन दिलाने के नाम पर लोहटा पचदौरा निवासी सर्वजीत सिंह ने उनसे तीन लाख 29 हजार 600 रुपए लिए। साथ ही अन्य 13 लोगों से भी वेतन एरियर दिलाने के नाम पर कुल करीब 27 लाख रुपए वसूल लिए। लेकिन अब तक न तो एरियर वेतन मिला और न ही पैसा वापस किया गया।
फर्जी है आरोपः बोले आरोपी अधिवक्ता
आरोपी अधिवक्ता सर्वजीत सिंह ने उक्त आरोप को मनगढंत और फर्जी बताते हुए कहा कि उन्होंने कभी भी किसी को एरियर और वेतन दिलाने का न तो भरोसा दिया और न ही किसी तरह का पैसा लिया है। कहा कि उन्हें न्यायालय पर भरोसा है। जांच और साक्ष्य के आधार पर सभी झूठे आरोपों का खुलासा हो जायेगा। बताया कि विद्यामंदिर में नौकरी के नाम पर उनसे भी पैसे मांगे गए थे। लेकिन उन्होंने किसी का पैसा न तो लिया है और न ही दिलवाया।






