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महात्मा गांधी आश्रम के स्वामित्व मामले में 48 लोगों पर दर्ज हुआ मुकदमा, मचा हड़कंप

न्यायालय के निर्देश पर उभांव थाना में हुआ मुकदमा

R News Manch

बलियाः जनपद बलिया के बेल्थरारोड में महात्मा गांधी आश्रम संस्था खंदवा के तहत संचालित इंटर कालेज और भूसंपदा पर स्वामित्व के विवाद में 48 लोगों पर गबन और कूटरचना का मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमें में बलिया, मऊ से लेकर लखनऊ तक निवासियों को आरोपी बनाया गया है। उभांव पुलिस के अनुसार महात्मा गांधी आश्रम खंदवा बलिया के पूर्व अधीक्षक दामोदर चैधरी ग्राम भोजउपुर निवासी के शिकायत के संदर्भ में बलिया न्यायालय के निर्देश पर कार्रवाई हुआ है।
24 घंटे में दो अलग अलग दर्ज हुआ मुकदमा
मामले में 24 घंटे में दो अलग अलग मुकदमा दर्ज किया गया। पहले मुकदमें में गांव की प्रधान समेत 48 लोग आरोपी बनाएं गए है। जबकि दूसरे मुकदमें में श्यामदेव प्रसाद पुत्र जुगनू राम ग्राम खंदवा की संस्था में प्रारंभिक सदस्यता ही गलत बताया गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार संस्था में श्यामदेव प्रसाद पुत्र स्व. लक्षन प्रजापति ग्राम खंदवा निवासी ही संस्था के सदस्य थे। जिनकी मृत्यु वर्ष 2004 से ही हो गई। जबकि गांव निवासी श्यामदेव प्रसाद पुत्र जुगनू ने अपने हमनाम होने का उठाया। सहायक निबंधक फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स आजमगढ़ मंडल के समक्ष प्रस्तुत संस्था के रजिस्टर में भी कूटरचना का आरोप लगाया गया है। हालांकि दर्ज मुकदमे के कई तरह की त्रुटि बताई जा रही है। 48 लोगों पर दर्ज मुकदमे में एक ही व्यक्ति को दो बार आरोपी बनाया गया है।
उच्चन्यायालय के अनुपालन में ही हुआ चुनाव, आरोप निराधार
महात्मा गांधी आश्रम खंदवा के विगत माह प्रशासनिक निगरानी में हुए समिति के चुनाव को उच्च न्यायालय के अनुपालन में सही कराएं जाने का दावा करते हुए आरोपी बने प्रधान प्रतिनिधि ओमप्रकाश सिंह ने कहा कि सभी 48 लोगों पर लगाएं गए आरोप पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद है। शिकायतकर्ता के पास आरोप के संदर्भ में किसी भी तरह का साक्ष्य नहीं है। लेकिन सिर्फ परेशान करने के लिए ऐसे आरोप लगाएं गए है। मुकदमे में शिकायतकर्ता दामोदार चैधरी द्वारा खुद को महात्मा गांधी आश्रम खंदवा बलिया का पूर्व अधीक्षक बताएं जाने को भी गलत बताया है।
इन 48 लोगों पर दर्ज हुआ मुकदमा
उभांव थाना में खंदवा महात्मा गांधी आश्रम संस्था के विवाद में दर्ज हुए मुकदमे में ओमप्रकाश सिंह, बबन यादव, काशीनाथ चैहान, विजशंकर गुप्ता, देवमुनी प्रसाद, दिनेश सिंह, राजकुमार पटेल, श्रवण पटेल, कुष्णा कुमार सिंह, मीना सिंह, संध्या सिंह, रीता देवी, हरिद्धार सिंह, विंध्याचल यादव, विजय शंकर, धन्नु सिंह, ओमप्रकाश सिंह पुत्र विजय ंिसह, अंकित सिंह, गौरव सिंह, कमलेश शर्मा और श्यामदेव राम सभी ग्राम खंदवा निवासी, विनय कुमार ंिसह ग्राम ससना बहादुरपुर, ऊषा तिवारी पत्नी ओमप्रकाश सिंह, रमेश प्रसाद, प्रमिला सिंह पत्नी श्रवण कुमार, अनिता सिंह पत्नी धर्मेंद्र सिंह, पारसनाथ पटेल, महेंद्र प्रसाद, गीता सिंह पत्नी रमेश प्रसाद सभी ग्राम लेदुरही खंदवा, रोहित कुमार सिंह ग्राम इंदरपुर इसारी नगरा, श्रीमती सीमा सिंह मऊ, रोहित कुमार ंिसह ग्राम चड़वा बड़वा भीमपुरा, निष्ठी सिंह ग्राम बड़सारी जागिर मनियर, अमरेंद्र सिंह ग्राम डिहवा नगरा, हरेंद्र प्रताप सिंह ग्राम डिघिया हलधरपुर मऊ, मीरा सिंह लखनऊ, दिनेश कुमार ग्राम सिहोरी डिह नगरा, मंजू ग्राम सिहोरी डिह, अमरेश बहादुर सिंह ग्राम डिहवा नगरा, अजीत कुमार यादव ग्राम सोनापाली देवढ़िया नगरा, दिग्विजय पांडेय परसिया रुपपुर नगरा, वंदना पांडेयग्राम परसिया रुपपुर नगरा, मृदुला मिश्रा ग्राम जहागिरपुर नगरा, सौरभ मिश्र ग्राम जहागिरपुर नगरा, पंकज पांडेय एवं अर्चना पांडेय दोनों निवासी सागरपाली फेफना, रानी यादव पत्नी अजीत यादव ग्राम सोनापाली देवढिया नगरा, खुशबू सिंह पत्नी रमेश सिंह इंदरपुर इसारी सलेमपुर नगरा को आरोपी बनाया गया है।


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