बर्खास्त प्रधान, अधिवक्ता और तत्कालीन लिपिक पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज
फर्जी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर प्रधान का चुनाव जीतने और कूटरचना का मामला

बर्खास्त प्रधान, अधिवक्ता और तत्कालीन लिपिक पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज
फर्जी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर प्रधान का चुनाव जीतने और कूटरचना का मामला
बलियाः जनपद बलिया के सीयर ब्लाक के फरसाटार ग्रामपंचायत के विवादित बर्खास्त प्रधान जफरुल हक, अधिवक्ता वकार अहमद और बेल्थरारोड तहसील से जाति प्रमाणपत्र जारी करने वाले तत्कालीन लिपिक के खिलाफ उभांव थाना में पुलिस ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बलिया के निर्देश पर बउल्डी गांव निवासी प्रमिला देवी पत्नी रामआशीष चैहान के शिकायत के आधार पर बुधवार को मुकदमा दर्ज होते ही गांव में हड़कंप मच गया। फर्जी जाति प्रमाणपत्र को लेकर शुरु से ही विवादित प्रधान रहे जफरुल हक की प्रधानी को एसडीएम न्यायालय ने जुलाई माह में ही शून्य घोषित कर दिया था। अब न्यायालय के निर्देश पर फर्जी जाति प्रमाणपत्र पर प्रधान बनने और बनवाने में मदद करने वालों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित इस ग्रामपंचायत के प्रधान पद के लिए चुनाव में फर्जी जाति प्रमाणपत्र बनाने में इसी गांव के अधिवक्ता वकार अहमद ने अपने हस्तलेख में लेखपाल और तत्कालीन कानूनगो का फर्जी हस्ताक्षर बनाकर फर्जी रिपोर्ट बना दिया और विभागीय मिलीभगतकर डिजिटल हस्ताक्षर भी लगवा लिया। जिसके कारण पुलिस ने बर्खास्त प्रधान, उक्त अधिवक्ता और जाति प्रमाणपत्र जारी करने वाले तत्कालीन लिपिक के खिलाफ कूटरचना और फर्जी कागजात तैयार करके फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर अनुचित लाभ प्राप्त करने का दोषी और सरकारी धन का गलत उपयोग करने के आरोप में धारा 419, 420, 467, 468, 471, 406 और 409 के तहत नामजद मुकदमा दर्ज किया है।