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पूर्व विधायक गोरख पासवान को मिली जमानत, उच्च न्यायालय में देंगे चुनौती

एमपीएमएलए कोर्ट से मिल चुकी है तीन माह की सजा

R News Manch

बलियाः जनपद बलिया के बेल्थरारोड के पूर्व विधायक गोरख पासवान को वाराणसी एमपीएलए कोर्ट से गुरुवार को राहत मिल गई। दस वर्ष पूर्व ट्रेन रोकने के मामले में न्यायालय ने उन्हें 8 अगस्त को तीन माह की जेल की सजा सुनाई थी। जिसमें आज उन्हें जमानत मिल गई। सूचना मिलने पर उनके समर्थकों और परिजनों में खुशी व्याप्त हो गया। जमानत मिलते ही पूर्व विधायक गोरख पासवान ने कहा कि जमानत मिल गई है लेकिन न्यायालय द्वारा तीन माह की जेल की सजा सुनाएं जाने को वे उच्चतम न्यायालय में चुनौती देंगे। कहा कि मामले में वे पूरी तरह से निर्दोष है। उन्होंने कभी भी ट्रेन रोकने का प्रयास किया ही नहीं है। वे तो अप्रैल 2012 में बेल्थरारोड के बनकरा गांव में रेल समपार मांग को लेकर रेलवे ट्रैक पर पहुंचे ग्रामिणों को वापस भेजने के लिए समझाने पहुंचे थे और रेल अधिकारियों ने उन्हें ही दोषी घोषित कर दिया।
न्यायालय ने 8 अगस्त को सुनाई थी तीन माह की सजा
आपको बता दें कि विगत 8 अगस्त को न्यायालय ने इसी मामले में पूर्व विधायक गोरख पासवान को तीन माह की जेल और साढ़े चार हजार जुर्माना की सजा सुनाएं जाने के बाद जमानत के लिए तीन दिन का मोहलत दिया था।
सपा के पूर्व विधायक गोरख पासवान अब है भाजपा में
पूर्व विधायक गोरख पासवान बेल्थरारोड के सपा से विधायक थे। बनकरा गांव के पास रेल समपार फाटक की मांग को लेकर ग्रामिणों की समस्या सुनने पहुंचे थे। जहां ग्रामिणों ने तत्कालीन विधायक गोरख पासवान की मौजूदगी में ट्रेन रोक दिया। इस मामले में पूर्व विधायक गोरख पासवान मुख्य आरोपी बनाएं गए है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के ठीक पहले गोरख पासवान भाजपा में शामिल हो गए है।
जनसेवा में हुए मुकदमे और सजा पर नहीं है अफसोस
भाजपा नेता और पूर्व विधायक गोरख पासवान ने कहा कि क्षेत्र के विकास और जनसेवा के दौरान उन पर ट्रेन रोकने का आरोप लगा है और सजा हुई है। न्यायालय के निर्णय का स्वागत है। हालांकि उन्हें मिली सजा का अफसोस नहीं है। क्योंकि उन्होंने कोई गलत कार्य किया ही नहीं है। वे तो मौके पर जनता को समझाने गए थे और रेलवे ट्रैक पर मौजूद भीड़ को हटा रहे थे। जबकि रेल अधिकारियों ने उनके खिलाफ ट्रेन रोकने और चक्का जाम करने का आरोप लगाया है।


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