चैत्र नवरात्र में नगर में मांस, मछली के बिक्री पर लगी रोक
पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई

चैत्र नवरात्र में नगर में मांस, मछली के बिक्री पर लगी रोक
पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई






बलिया: चैत्र नवरात्र पर बलिया जनपद के बेल्थरारोड नगर में सड़क किनारे कहीं भी मांस, मछली, मुर्गा का दुकान नहीं लगेगा। नगर पंचायत ईओ मनोज कुमार पांडेय एवं नप चेयरमैन रेनू गुप्ता ने शनिवार को इस संदर्भ में एक आदेश जारी कर नगर पंचायत कार्यालय पर चस्पा कर दिया और क्षेत्रीय प्रशासन को इसकी प्रतिलिपि भेजकर इसके अनुपालन में सहयोग करने का निर्देश दिया है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि आगामी चैत्र रामनवमी के प्रथम दिन 30 मार्च से 06 अप्रैल तक चैत्र नवरात्र का पर्व मनाया जाना है। इस दौरान नगर के सीमान्तर्गत मुख्य मार्गों पर मीट, मांस, मछली आदि की बिक्री का प्रयास करना कानून सम्मत नहीं है। उ.प्र. नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा 219 में के तहत नगर पंचायत बेल्थरारोड के मुख्य मार्गों पर से 06 अप्रैल तक मीट, मांस, मछली इत्यादि की बिक्री को नगर पंचायत द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। इसके बावजूद अगर कोई भी व्यक्ति या दुकानदार अनाधिकृत रूप से मीट, मांस, मछली इत्यादि की बिक्री करता पाया गया तो उनके विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही होगी।


