आवास गबन मामले में भाजपा नेता रणजीत कुशवाहा और पूर्व प्रधान गई जेल
बलिया न्यायालय ने खारिज की जमानत की अर्जी

बलियाः जनपद बलिया के सीयर ब्लाक के शाहपुर अफगा गांव में आवास का पैसा गबन किए जाने के मामले में बलिया न्यायालय ने पूर्व प्रधान और भाजपा नेता को जेल भेज दिया। जिसकी जानकारी मिलते ही बुधवार को ग्रामिणों और भाजपा नेताओं में जबरदस्त हलचल मच गया। मामले में आरोपी पूर्व प्रधान आशा कुशवाहा और उनके पति एवं भाजपा नेता रणजीत कुशवाहा ने बलिया न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी डाला था लेकिन मंगलवार की शाम को न्यायालय ने अर्जी को खारिजकर पति-पत्नी को सीध जेल भेज दिया। भाजपा नेता रणजीत कुशावाहा पार्टी के मंडल अध्यक्ष भी रहे है। मामला 2015 का बताया जा रहा है। जिन पर कूटरचना के तहत फर्जी नाम पर आवास का लाखों रुपया गबन का आरोप है। गांव के दयानंद राजभर उर्फ मुन्ना के लिखित शिकायत पर न्यायालय के निर्देश के तहत उभांव थाना में 2017 में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी मामले में तत्कालीन सचिव और संबंधित एसबीआई बैंक के उपशाखा के प्रबंधक भी अभियुक्त है।
फर्जी नाम से उतारे गए थे आवास के लाखों रुपए, तत्कालीन सचिव और बैंक प्रबंधक भी है आरोपी
शाहपुर अफगां गांव निवासी दयानंद राजभर उर्फ मुन्ना के लिखित शिकायत पर उभांव थाना में उक्त मामले में तत्कालीन प्रधान आशा कुशवाहा, उनके पति और भाजपा नेता रणजीत कुशवाहा, तत्कालीन सचिव चैथी राम और एसबीआई उपशाखा के प्रबंधक के खिलाफ संबंधित गबन और धांधली के धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार आरोप था कि प्रधान, प्रधान प्रतिनिधि, सचिव और बैंक प्रबंधक के मिलीभगत से फर्जी नाम से कूटरचित दस्तावेज के आधार पर सत्र 2012-13 के आवास आवंटन का पैसा आहरण कर गबन किया गया था। इसमें गांव के इंदू पत्नी बेचन के नाम से आवास का 70 हजार रुपया निकाला गया। जबकि इंदू, ललन की पत्नी है। तेतरी पत्नी रामजन्म के नाम से आवास आवंटन हुआ। जबकि बैंक खाता में तेतरी पत्नी दूधनाथ दर्ज है। कपिलदेव पुत्र राजपति के नाम से आवास आवंटन का पैसा चंद्रदेव के फोटो से बैंक खाता खोलकर निकाला गया। इसी तरह सुरसती पत्नी शिवप्रसाद की जगह सुरसती पत्नी रामकृपाल दशार्या गया है। ऐसे ही कई लोगों के नाम से फर्जी तरीके से आवास आवंटन के सरकार पैसे का गबन करने का आरोप लगाया गया है।