प्रधान का जाति प्रमाण पत्र हुआ निरस्त
प्रधानी पर लटकी तलवार, कार्रवाई तय

बलियाः जनपद बलिया के सीयर ब्लाक के फरसाटार गांव के विवादित प्रधान का जाति प्रमाण पत्र आज डीएम ने निरस्त कर दिया। जिनके खिलाफ अब कार्रवाई होना तय है साथ ही उनकी प्रधानी पर भी अब तलवार लटक गई है। फरसाटार के प्रधान जफरुल हक पिछड़ी जाति के सीट पर विगत 2021 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रधान के लिए निर्वाचित हुए थे। उन पर फर्जी तरीके से स्वयं को शेख सरवरी बताकर तहसीलदार के यहां से पिछड़ी जाति का प्रमाण निर्गत कराने का आरोप है। चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे रामाशीष चैहान ने आरोप लगाया था कि विजयी प्रधान जफरुल हक शेख जाति के है जो सामान्य वर्ग में आते है। वे फर्जी तरीके से जाति प्रमाणपत्र जारी कराएं है। बलिया डीएम के अध्यक्षता में चार सदस्यीय जिला स्क्रूटनी कमेटी ने जांच के बाद प्रधान के विवादित जाति प्रमाणपत्र को फर्जी करार देते हुए निरस्त कर दिया है। जिसका आदेश जारी होते ही गांव में हड़कंप सा मच गया है।
प्रदेश में विगत 2021 में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में फरसाटार ग्रामपंचायत का प्रधान पद पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित था। इस सीट पर जफरुल हक ने जीत दर्ज किया था। इसके लिए जफरुल ने स्वयं को शेख सरवरी/पिराई जाति का बताकर बेल्थरारोड तहसीलदार स्तर से जाति प्रमाण पत्र संख्या 4602 दिनांक 24 सितंबर 2005 जारी कराया था। चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे रामाशीष चैहान ने इनके जाति प्रमाण पत्र को चुनौती दिया था और तहसील से लेकर जिलास्तरीय अधिकारी को शिकायती पत्र देकर विजयी प्रधान के जाति प्रमाण पत्र के जांच की मांग किया। रामाशीष के अनुसार जफरुल हक शेख जाति के सामान्य वर्ग के है।