दस वर्षीय मत्स्य पट्टा की अवधि पूरा हुए बगैर हो गया दूसरे को पट्टा, एसडीएम ने किया निरस्त
रजिस्टार कानूनगो पर कार्रवाई तय, एसडीएम ने की कार्रवाई की संस्तुति

दस वर्षीय मत्स्य पट्टा की अवधि पूरा हुए बगैर हो गया दूसरे को पट्टा, एसडीएम ने किया निरस्त
रजिस्टार कानूनगो पर कार्रवाई तय, एसडीएम ने की कार्रवाई की संस्तुति
बलियाः जनपद बलिया के बेल्थरारोड में गलत मत्स्य पट्टा को एसडीएम ने निरस्त कर दिया और रजिस्टार कानुनगो के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की है। सीयर ब्लाक के अवायां गांव में गड़ही के दस वर्षीय मत्स्य पट्टा की अवधि पूरा हुए बगैर ही तहसील प्रशासन ने दूसरे के नाम से पट्टा कर दिया। जिससे गांव में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। पूर्व के पट्टाधारक ने इसे लेकर हाईकोर्ट में अपील की। जिसके बाद हाईकोर्ट के निर्देश पर नए पट्टे को तहसील प्रशासन ने आनन फानन में निरस्त कर दिया। एसडीएम एआर फारूकी ने इसकी जांचकर 24 जुलाई को विभागीय त्रुटि के कारण हुए नए मत्स्य पट्टे को निरस्त कर दिया है। साथ ही दोषी पाए जाने पर रजिस्टार कानुनगो (आरके) ईश्वरचंद्र विद्यासागर पाठक के खिलाफ एसडीएम द्वारा आज विभागीय कार्रवाई के लिए संस्तुति कर जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेज दिया गया है। साथ ही एक अन्य रजिस्टार कानुनगो पर भी कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। नायब तहसीलदार दीपक सिंह ने मामले की पुष्टि की। गांव के प्रधान मनोज कुमार ने बताया कि गांव में एक ही गड़ही को दो दो लोगों को मत्स्य पट्टा कर दिया गया था। हालांकि अब नया पट्टा को अब निरस्त कर दिया गया है। गड़ही पर 2018 के पट्टेधारक का कब्जा बना हुआ है। जिससे किसी तरक का अब विवाद या तनाव नहीं है।
विगत 2018 में अवाया गांव में आराजी नं. 1305 च के रकबा 0.324हे. की गडही को अरविंद पुत्र चंदेलाल राजभर के नाम ढाई हजार में मत्स्य पालन हेतु गडही का दस वर्षीय पट्टा कर दिया गया। जिसका अवलोकन किए बगैर ही विगत 12 मई 2022 को इसी गांव के राजाराम भारती के नाम ढाई लाख में फिर से उसी गडही का मत्स्य पट्टा कर दिया गया। विभागीय त्रुटि से अंजान तहसील प्रशासन ने इसी गडही के लिए 31 अगस्त 2022 को फिर से नीलामी नोटिस का प्रकाशन करा दिया गया। जिसके बाद गांव में तनाव बढ़ गया। प्रशासन के भी कान खड़े हो गए। मामले में हाई कोर्ट के निर्देश के बाद एसडीएम एआर फारूकी ने सोमवार को ही त्रुटिवश हुए दूसरे पट्टा को निरस्त कर दिया।
दोषी आरके के खिलाफ होगी कार्रवाई, हाईकोर्ट को भेजी गई रिपोर्ट
एसडीएम एआर फारूकी ने बताया कि अवाया गांव के गडही मत्स्य पट्टे में हुई गड़बड़ी की जांच में दोषी आरके के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की गई है। हाई कोर्ट को भी रिपोर्ट प्रेषित कर दिया गया है।