फरसाटार की प्रधानी हुई शून्य, फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में एसडीएम न्यायालय ने दिया फैसला
चुनाव याचिका में प्रधान का चुनाव हुआ अघोषित
फरसाटार की प्रधानी हुई शून्य, फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में एसडीएम न्यायालय ने दिया फैसला
बलिया: जनपद बलिया के बेल्थरारोड में सीयर ब्लॉक के फरसाटार गांव की प्रधानी सोमवार को शून्य घोषित हो गई। एसडीएम न्यायालय में दायर चुनाव याचिका के वाद की सुनवाई के बाद सोमवार को उप जिलाधिकारी/ नियत प्राधिकारी एआर फारूकी ने यह निर्णय दिया। जिसके बाद याचिका पक्ष में खुशी व्याप्त हो गया। वरिष्ठ अधिवक्ता दिलरोज अहमद ने बताया कि समीर मौर्य बनाम जफरूल हक ग्राम ग्राम पंचायत फरसाटार के दायर चुनाव याचिका में एसडीएम न्यायालय ने आज यह फैसला सुनाया है । न्यायालय ने ग्राम पंचायत फरसाटार के निर्वाचित प्रधान जफरूल हक का निर्वाचन अवैध और शून्य घोषित किया है। जिसके बाद गांव में जल्द ही त्रिस्तरीय कमेटी गठन और पुन चुनाव का होना तय हो गया है। चुनाव याचिका के वाद की सुनवाई में याची के तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता दिलरोज अहमद एवं अरुण श्रीवास्तव और बचाव पक्ष के तरफ से अधिवक्ता सरफराज अहमद, ओमप्रकाश सिंह आदि ने सुनवाई किया। निर्वाचित प्रधान पर शेख सरवरी के नाम पर फर्जी पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र बनाकर आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने का आरोप था। मामले में याचिका समीर मौर्य के शिकायत पर जिला स्क्रूटनी कमेटी ने पहले ही जाति प्रमाण पत्र को फर्जी घोषित किया था। वहीं आजमगढ़ मंडल के अपीलीय फोरम ने भी जिला स्क्रूटनी कमेटी के निर्णय को बरकरार रखा था।