फरसाटार के प्रधान हुए कैलाश चौहान, रिक्त पद पर एक माह बाद डीपीआरओ ने किया नामित
फरसाटार के प्रधान हुए कैलाश चौहान, रिक्त पद पर एक माह बाद डीपीआरओ ने किया नामित
एसडीएम न्यायालय ने फर्जी प्रमाणपत्र मामले में निर्वाचित प्रधान के अधिकार को घोषित किया था शून्य
बलिया: जनपद बलिया के बेल्थरारोड में सीयर ब्लॉक के ग्राम पंचायत फरसाटार के रिक्त चल रहे प्रधान पद पर कैलाश चौहान को नामित किया गया है। जिसके बाद गांव में रुके विकास कार्य प्रारंभ होने का रास्ता साफ हो गया है। जिला पंचायतराज अधिकारी यतेंद्र सिंह ने इसका आदेश जारी किया तो गुरुवार को गांव के सचिव और एडीओ पंचायत राजेश यादव ने नामित प्रधान कैलाश चौहान को आदेश की प्रतिलिपि सौंप दी। कैलाश चौहान अब तक गांव के ग्रामपंचायत सदस्य थे। यहां के निर्वाचित प्रधान जफरूल हक के प्रधानी को फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले में सुनवाई करते हुए विगत 24 जुलाई को उपजिलाधिकारी न्यायालय बेल्थरारोड ने शून्य और अवैध घोषित कर दिया था। जिसके बाद से ही यहां प्रधान का पद रिक्त चल रहा था। चुनाव याचिका की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता दिलरोज अहमद ने समीर बनाम जफरूल हक के मामले में निर्वाचित प्रधान जफरूल हक के जाति प्रमाण पत्र को फर्जी साबित कर दिया था। जिसके बाद प्रधान का पद शून्य घोषित हो गया। अधिवक्ता ने बताया कि जल्द ही गांव में नियमानुसार चुनाव प्रक्रिया भी शुरू होगी। डीपीआरओ बलिया यतेंद्र सिंह ने गांव में अग्रिम चुनाव की प्रक्रिया होने तक 15 ग्राम पंचायत सदस्यों वाले गांव फरसटार में पिछड़ा वर्ग के ग्राम पंचायत सदस्य कैलाश चौहान को प्रधान की जिम्मेदारी दे दी गई। यहां प्रधान की सीट पहले से ही पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित था।